सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण पर कोर्ट के एक झटके से गांवों में चुनावी सरगर्मी ठंडी पड़ गई। हाईकोर्ट की रोक से गांवों में अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया है। गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल आरक्षण प्रक्रिया एक सप्ताह और खिंचने की संभावना जताई जा रही है।
शासनादेश के तहत शनिवार या फिर रविवार को आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित किया जाना था। अधिकारी आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम सूची प्रकाशित करने की तैयारी में लगे थे। इस बीच शुक्रवार को हाईकोर्ट के एक आदेश से हड़कंप मच गया।
कोर्ट की एक ओर से आरक्षण प्रकाशन पर रोक लगा दिए जाने के बाद कार्रवाई जहां की तहां थम गई। हाईकोर्ट के आदेश से पंचायत चुनाव की बढ़ती जा रही सरगर्मी भी अचानक ठंडी पड़ गई। अधिकारी न्यायालय के आदेश के क्रम में शासन से जारी होने वाले आदेश के इंतजार में हैं।
सोमवार को न्यायालय में आरक्षण पर होने वाली सुनवाई पर अधिकारियों के साथ आम लोग भी निगाह लगाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर गांवों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विभिन्न पदों के प्रचार में जुटे लोगों का जोश भी ठंडा पड़ गया है।
हाईकोर्ट में सोमवार को आरक्षण पर सुनवाई होनी है। शासन के आदेश पर आरक्षण प्रक्रिया रोक दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम शासन से दिशा-निर्देश मिलने पर आरक्षण प्रक्रिया पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। - रवीश गुप्ता, जिला मजिस्ट्रेट।