फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sun, 20 Sep 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। किशोरी (14) के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गये रामजी की सजा के बिंदु पर शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी रामजी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा काटने के लिए दोषी को जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

चांदा थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी के पिता ने 27 फरवरी 2024 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री का कोतवाली नगर के रहने वाले आरोपी रामजी, रमेश व आशा ने अपहरण कर लिया था। विवेचना के दौरान आरोपी रामजी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के आरोप की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी रामजी के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। अन्य आरोपियों को क्लीनचिट दे दी गई थी। अदालत ने रामजी को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य अपराध में दोषी मानते हुए एक दिन पूर्व जेल भेजने का आदेश दिया था। उसे अदालत ने जेल से तलब कर शनिवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें