सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी की हत्या समेत अन्य आरोपों से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए आरोपी रमेश यादव की सजा पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी (14) के पिता ने दो अक्तूबर 2016 को स्थानीय कोतवाली में एक गांव के रहने वाले आरोपी रमेश यादव के खिलाफ अपनी पुत्री से दुष्कर्म का प्रयास व हत्या सहित अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि भी हुई।
अदालत ने आरोपी रमेश को दोषी मानते हुए सोमवार को जेल भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि तय की थी। मामले में दोषी को जेल से तलब कर सजा सुनाई गई और उसे सजा काटने के लिए फिर जेल भेज दिया गया।