सुल्तानपुर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भैंस की मौत व कार के इंजन के संबंध में दायर परिवाद को खारिज कर दिया। सुनवाई में दोनों परिवाद पोषणीय नहीं मिला।
लंभुआ के चौपरिया गांव निवासी कमलेश कुमार मिश्र ने दायर परिवाद में बताया कि उन्होंने एक कार खरीदी थी। इसका बीमा युनाइटेड इंश्यारेेंस कंपनी सीताकुंड की ओर से किया गया था। कार दुर्घटना का शिकार होने पर परिवादी ने आयोग में बीमा राशि दिलाने के लिए परिवाद दायर किया था। आयोग ने विपक्षी (यूनाइटेड इंश्यारेेंस कंपनी) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण ने परिवाद पोषणीय नहीं मिलने पर पांच अगस्त को खारिज कर दिया।
भदैंया विकास खंड के सकरसी निवासी अर्जुन प्रसाद ने भैंस का 50 हजार रुपये का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीच में मौत का हवाला देते हुए आयोग में परिवाद दायर किया। दोनों पक्षों के सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण ने परिवाद पांच अगस्त को खारिज कर दिया।