सुल्तानपुर। पूर्व सपा विधायक अनूप संडा सहित अन्य के खिलाफ चल रहे महामारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी पर बहस की कार्यवाही बाधित रही। कोर्ट ने अगली तिथि पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के उपस्थित रहने की शर्त पर आरोपियों की हाजिरी माफी अर्जी स्वीकार की है। अदालत ने डिस्चार्ज अर्जी पर बहस के लिए 28 सितंबर की तारीख तय की है।
कोतवाली नगर के तत्कालीन उपनिरीक्षक कमलेश यादव ने कोरोना महामारी के दौरान सात दिसंबर 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा व उनके समर्थक मो.शहजाद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)