फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: आयोग ने दिया 1.76 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

Wed, 26 Mar 2025 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। लंभुआ के परसरामपुर गांव के राम बरन के परिवाद पर मंगलवार को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी से 1.76 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की रकम चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह में परिवादी रामबरन को देनी पड़ेगी।
विज्ञापन

रामबरन का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा हुआ था, जोकि 21 फरवरी 2020 तक वैध था। 11 फरवरी 2020 को सीने में दर्द होने पर रामबरन ने सुल्तानपुर में निजी चिकित्सक के यहां इलाज कराया था, लेकिन आराम नहीं मिला था। दिल का दौरा पड़ने की जानकारी मिलने पर रामबरन ने प्रयागराज में इलाज कराया था। इलाज में एक लाख 76 हजार रुपये खर्च हुआ था। बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। 30 सितंबर 2020 को रामबरन ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद आयोग ने परिवादी रामबरन के पक्ष में फैसला सुनाया है।

इनसेट अधिशासी अभियंता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल ने आदेश का पालन न करने पर जगदीशपुर डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिषेक कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आयोग ने इंजीनियर को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश अमेठी जिले के एसपी को दिया है। मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
विज्ञापन

अमेठी जिले के गौरीगंज के ग्राम वली का पुरवा मौजा रामगढ़ निवासी रामदेव ने 27 अगस्त 1993 को नलकूप के कनेक्शन के लिए आवेदन कर 1,458 रुपये जमा किया था। आरोप है कि पांच हजार रुपये की घूस की मांग पूरी न करने पर उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया। वर्ष 1996 में रामदेव ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी। आयोग ने दो मई 2001 को एक माह में परिवादी रामदेव के नलकूप का कनेक्शन देने व विद्युत सप्लाई चालू करने के साथ ही पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। करीब 24 साल बीत जाने के बाद भी आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें