फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आचार संहिता लागू, बंदिशें प्रभावी

Tue, 22 Sep 2015 10:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
राज्य निर्वाचन आयोग के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही प्रत्याशियों पर आयोग की बंदिशें प्रभावी हो गई हैं। प्रत्याशी अब अपने प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं को डराना, धमकाना व प्रभावित करना भी आचार संहिता के दायरे में आएगा। आचार संहिता लागू करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका कड़ाई से अनुपालन का आदेश दिया है। उल्लंघन पर उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन



चुनावी कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही मैदान में उतरे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की प्रचार के दौरान बंदिशें बढ़ गई हैं। आयोग के मुताबिक प्रचार के दौरान प्रत्याशी धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं करेंगे, न ही धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगेे। उम्मीदवारों की आलोचना सिर्फ उनके पूर्व के कार्यों, नीतियों व कार्यक्रमों की जा सकेगी।

व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी पूर्णतया वर्जित रहेगी। पैसा, मादक द्रव्य व अन्य सामानों का वितरण भी आचार संहिता के दायरे में आएगा। प्रचार के दौरान पुतला दहन, सार्वजनिक, सरकारी भवनों व स्थलों का भी उपयोग नहीं हो सकेगा। निजी भवन, अहाते व दीवार का उपयोग भी बिना भवन स्वामी की इजाजत के नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी अपना चुुनाव प्रचार सुबह छह से रात 10 बजे तक ही कर सकेंगे। प्रत्याशियों की ओर से रैलियां, जनसभाएं व गोष्ठियां भी प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेंगी।
विज्ञापन


 एक जगह स्थाई रूप से साउंड बॉक्स लगाकर भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। छपवाई जाने वाली प्रचार सामग्री एवं अन्य प्रचार के साधनों की पूरी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान असलहों को ले चलने की इजाजत नहीं होगी। पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। उन्होंने इसका कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है। अधीनस्थों को इस पर नजर रखने एवं उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें