सुल्तानपुर। किशोर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं देने पर बृहस्पतिवार को एससी-एसटी एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीओ लंभुआ और विवेचक दरोगा को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोनों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
चांदा थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति के महराजदीन के नाबालिग पुत्र प्रियांशु की 20 मई 2023 को अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी। महराजदीन ने अज्ञात में केस दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों वंसराज यादव व संतोष यादव से पूछताछ की, लेकिन बाद में विवेचक ने 18 अप्रैल 2024 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। सीओ लंभुआ ने इस पर आपत्ति जताकर दोबारा मामले की अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने पर महराजदीन ने कोर्ट में मॉनीटरिंग अर्जी दी थी। कोर्ट ने कई बार स्पष्ट रिपोर्ट मांगी लेकिन पुलिस अस्पष्ट रिपोर्ट भेजती रही।
बीती दो जनवरी को विवेचक दरोगा वेद प्रकाश शर्मा ने तीन दिन में वीडियो फुटेज सहित विस्तृत रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया था लेकिन कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सीओ लंभुआ व विवेचक दरोगा वेद प्रकाश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है।