सुल्तानपुर। दो लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की वसूली करने के मामले पुलिस ने गौरीगंज, अमेठी के पूर्व विधायक व भाजपा नेता चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी को क्लीन चिट दी है। पुलिस ने इस मामले की फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। एसीजेएम तृतीय साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने शासकीय अधिवक्ता की अर्जी पर अब इस केस को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने के लिए सीजेएम को पत्र लिखा है।
धनपतगंज थाने में 26 अक्टूबर 2021 को पूरे विष्णुदत्त मौजा पीपरगांव निवासी शिवशंकर व निशाकांत ने अमेठी जिले के गौरीगंज के पूर्व विधायक व भाजपा नेता चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था।
इसमें आरोप था कि निशाकांत के पुत्र कुश कुमार व शिवशंकर को रेलवे की ग्रुप डी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2019 में अलग-अलग तिथियों पर पूर्व विधायक ने तीन-तीन लाख रुपये वसूले थे। रुपया लेने के बाद भी न तो दोनों युवकों को नौकरी मिली और न ही पूर्व विधायक ही वसूली धनराशि ही वापस की। पीड़ितों ने मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री व अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से भी की थी।
केंद्रीय मंत्री के निर्देश व एसपी के हस्तक्षेप बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने पूर्व विधायक को क्लीन चिट देते फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर मामले को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में भेजने के लिए अर्जी दी है। उनकी अर्जी पर एसीजेएम तृतीय साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने पत्रावली को ट्रांसफर करने के लिए सीजेएम को पत्र लिखा है। मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी।