सुल्तानपुर। मृतक की जमीन का बैनामा लिखाने के मामले में कानूनगो समेत चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली के परसा गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी अमर बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने जयसिंहपुर कोतवाली में अयोध्या जिले के हैदरगंज थाने के घोपा डुहिया गांव निवासी कानूनगो राम अधार यादव, रामपुर प्रतापपुर गांव निवासी बजरंग बहादुर पाल, पचगवां निवासी सूर्यभान यादव और एक अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
अमर बहादुर का कहना है कि उनके चाचा रघुनाथ को कोई संतान नहीं थी। रघुनाथ की मौत के बाद उनकी सभी चल अचल संपत्ति पत्नी सुखराजी के नाम दर्ज हो गई थी। 15 जून 2015 को सुखराजी की मृत्यु हो जाने पर उनकी संपत्ति भतीजे अमर बहादुर, अर्जुन व यदुनाथ के नाम दर्ज हो गई।
आरोप है कि सुखराजी की मौत हो जाने के बाद धोखाधड़ी करके 25 जून 2015 को मालती निवासी जजवारा पश्चिम राठ थाना बीकापुर जिला अयोध्या के नाम बैनामा लिखा गया था। बैनामे में बजरंग बहादुर पाल व सूर्यनाथ यादव गवाह बनाए गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर अमर बहादुर परिवार के अन्य लोगों के साथ बैनामेदार मालती के घर गया।
मालती ने बताया कि कानूनगो राम अधार यादव ने ही एक महिला को फर्जी तरीके से सुखराजी बनाकर उसे बैनामा लिखवाया था। अमर बहादुर ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से की। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जयसिंहपुर कोतवाली में कानूनगो समेत चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है।