सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और भारत भूषण तिवारी ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 1.91 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए 1500 रुपये अदा करने का भी आदेश दिया।
सदर तहसील के शाहपुर निवासी परिवादी अंबिका प्रसाद वर्मा ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की गोलाघाट शाखा से कराया था। कार का बीमा छह मार्च 2017 से पांच मार्च 2018 तक वैध रहा। 18 फरवरी 2018 को उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
परिवादी ने गाड़ी की मरम्मत में 3.24 लाख रुपये का खर्च बताया था। कंपनी ने विरोध कर बीमा का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होना बताया। जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात परिवादी के पक्ष में क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का आदेश दिया।