सुल्तानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के साथ दाखिल होने वाले शपथ पत्र में अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति समेत अन्य ब्यौरा देना होगा। शपथ पत्र नोटरी अधिकारी या फिर तहसीलदार से प्रमाणित कराना होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के नामांकन में लगने वाले कागजातों के ब्यौरे की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। अधिकारियों को इसकी जानकारी दावेदारों समेत अन्य को देने का निर्देश भी दिया है।
निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र का एक प्रारूप नाम निर्देशन पत्र खरीदने वालों को मिलेगा। शपथ पत्र में नामांकन करने वालों को अपनी आय व आपराधिक इतिहास का विवरण समेत अन्य चीजें लगानी होंगी।
जिस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है उससे संबंधित नोड्यूज भी नाम निर्देशन में लगेगा। प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक की स्वप्रमाणित मतदाता सूची व ग्रामप्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रस्तावक व उम्मीदवार की फोटो भी नाम निर्देशन में लगेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने स्पष्ट किया कि किसी पद के नाम निर्देशन में नामांकन करने वालों को चरित्र व निवासी प्रमाणपत्र नहीं दाखिल करना होगा। आरक्षित पद वाले प्रत्याशियों को जाति प्रमाणपत्र नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हुए लगाना पड़ेगा।