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Sultanpur News: बीएसएफ जवान के परिजनों को मिलेगी 1.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति

Tue, 27 Jun 2023 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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आठ मई, 2000 को हादसे में हुई थी मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। सड़क दुर्घटना में बीएसएफ जवान की हुई मौत के मामले में परिजनों को करीब 1.22 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिलेगी। बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण में धनराशि जमा कर दी है। मामला गोसांईगंज थाने से जुड़ा है।
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अधिवक्ता राज बहादुर पांडेय के मुताबिक, गोसांईगंज थाने के देनवा गांव निवासी बीएसएफ के जवान अखिलेश तिवारी त्रिपुरा में तैनात थे। वे आठ मई 2000 को पत्नी मंजू को बाइक पर बैठाकर कूरेभार में रिश्तेदार के यहां गए थे। वापस लौटते समय कूरेभार थाने के पीढ़ी मार्ग पर स्थित बरौला गांव के पास बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में अखिलेश की मौत हो गई थी जबकि पत्नी का हाथ टूट गया था। जवान के पिता देवेंद्र प्रताप तिवारी ने केस दर्ज कराया था। इसी मामले में मृतक की पत्नी मंजू व अन्य परिजनों ने कोर्ट में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की थी। इसमें वाहन चालक छोटेलाल, मालिक जय प्रकाश तिवारी व दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। 31 मार्च 2023 को मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह मृतक की पत्नी व अन्य परिजनों को 1,21,61,960 रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करे। बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम प्राधिकरण में जमा कर दी है।
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