सुल्तानपुर। 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला धनपतगंज थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह के मुताबिक, धनपतगंज थाने के एक गांव की 11 वर्षीय बच्ची 23 अप्रैल 2021 को परिजनों के साथ खेत में गेहूं की बाल बीनने गई थी। गांव के ही दिलेशर ने किशोरी को सरकारी नलकूप के पास ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसकी जानकारी पाकर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी दिलेशर के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी दिलेशर को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। (संवाद)