सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में बलिया जिले की बांसडीह तहसील के एसडीएम न्यायिक शैलेंद्र चौधरी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एडीजे प्रथम संतोष कुमार की कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने पंचायतनामा की पुष्टि की। एसडीएम से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की।
धनपतगंज थाने के ग्राम बदलेपुर मौजा सरैया भरथी निवासी रामअचल यादव की पुत्री ललिता की शादी नौ मई 2017 को इसी थाने के सेवरा गांव के अशोक यादव से हुई थी। आरोप है कि कम दहेज को लेकर ससुरालीजन ललिता को प्रताड़ित करते थे। 19 अक्टूबर 2021 को ससुरालीजनों ने ललिता की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। मृतका की लाश गयादत्त मिश्र का पुरवा मौजा सेवरा में स्थित नहर में पाई गई थी।
पिता रामअचल ने आरोपी पति अशोक यादव व जेठानी रामलली के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के समय बल्दीराय तहसील में तहसीलदार रहे शैलेंद्र चौधरी की मौजूदगी में मृतका के शव का पंचायतनामा हुआ था। बलिया जिले की बांसडीह तहसील के एसडीएम न्यायिक शैलेंद्र चौधरी की गवाही बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में दर्ज की गई। उन्होंने पंचायतनामा की पुष्टि की। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की।