सुल्तानपुर। राशन वितरण में धांधली की शिकायत पर हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने आरोपी वसीक अहमद व फिरोज अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कुड़वार थाने के असरोगा नौगवां रायतासी निवासी मोहम्मद शमीम ने बीते 23 जनवरी की घटना बताते हुए अपने पिता नजर मोहम्मद की हत्या के आरोप में गांव के ही वसीक, फिरोज, परवेज, अशरफ उर्फ राजा, एकलाख, तसलीम, इस्तेखाक के खिलाफ स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया था।
आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी। एक हत्या और अन्य मामले में आरोपी बनाए गए गोसाईगंज थाने से जुड़ी हत्या समेत अन्य आरोपों के मामले में शाहगंज निवासी आरोपी अजय कुमार व गोसाईगंज के कनरहिया मूंगर निवासी गायत्री देवी, कुसुमलता व ऊषा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी।