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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के दो अलग-अलग मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश यादव ने अपराध गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों की ओर से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। मामला लंभुुआ व बल्दीराय थाने से जुड़ा है।
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लंभुआ कोतवाली के जमखुरी घेरवां गांव निवासी शीतला प्रसाद ने 11 जनवरी 2020 को गांव के ही राजमणि, बब्बू गिरि, देवी प्रसाद व जगत नरायन के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर शीतला प्रसाद को गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इसी मामले में आरोपित राजमणि गिरि व सुरेंद्र गिरि की ओर से दी गई अग्रिम जमानत अर्जी को मंगलवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश यादव ने खारिज कर दी।
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दूसरा मामला बल्दीराय थाने के ग्राम शिवराजपुर भटपुरवा का है। यहां की निवासी प्रतिभा शर्मा ने 18 जून 2020 को गांव के ही शिवा, त्रिलोकी, अनीश, सूरज व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
प्रतिभा शर्मा का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी बहन खुशबू, सरिता व पिता समर बहादुर पर लाठी, डंडा व राड से हमला कर चोटें पहुंचाई थी। मंगलवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे द्वितीय राकेश यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अनीश की ओर से दी गई अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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