सुल्तानपुर। फोरलेन चौड़ीकरण के मुआवजा में हुए 382 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी अमेठी जिले की मुसाफिरखाना तहसील के पूर्व एसडीएम आरडी राम व अशोक कुमार कनौजिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई टल गई। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत कर दी है।
11 अक्तूबर 2023 को रजिस्ट्रार कानूनगो सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने पूर्व एसडीएम आरडी राम व अशोक कुमार कनौजिया के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि एनएच-56 के चौड़ीकरण में दूर के गांवों के किसानों को मनमाने सर्किल रेट पर मुआवजा देकर सरकार को 382 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया था।