सुल्तानपुर। अमन यादव अपहरण व हत्याकांड में सोमवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में नामजद महिला आरोपी रेनू यादव की जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश कागजात में महिला आरोपी की सक्रिय भूमिका नहीं मिलने व कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखने की वजह से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी जमानत अर्जी मंजूर करते उसे जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
चांदा थाने के साढापुर गांव निवासी वादी संदीप यादव ने गत छह दिसंबर की घटना बताते हुए अपने चचेरे भाई अमन यादव के अपहरण व हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने स्थानीय थाने के नरैनी सफीपुर निवासी आरोपी मयंक यादव, अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव, अजय गुप्ता, दीपक यादव, शिवम यादव व नरहरपुर लंभुआ निवासी आरोपी समर यादव व स्थानीय थाने के राजेपुर निवासी आरोपी दुर्गेश यादव व रेनू को नामजद किया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने बयान में आरोपी रेनू यादव की संलिप्तता नहीं बताई है। पुलिस भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश कर पाई। संवाद