सुल्तानपुर। प्रॉपर्टी डीलर माता प्रसाद पांडेय की हत्या के मामले में आरोपी उमेश निषाद की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी उमेश निषाद की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।
कुड़वार थाने के पूरे बेनीमाधव गांव निवासी अवनीश पांडेय ने गत 25 मार्च की घटना बताते हुए अपने पिता माता प्रसाद पांडेय की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोप में स्थानीय थाने के रूपापुर निवासी रमेश मौर्य, उनके पुत्र अनुराग मौर्य, सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा व अज्ञात लोगों के खिलाफ कुड़वार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद में उनके पिता की हत्या की गई थी।
इस मामले में आरोपी रमेश मौर्य, अनुराग मौर्य, कोतवाली नगर के इच्छा का पुरवा अमहट निवासी सह आरोपी सुरेंद्र शर्मा व स्थानीय कोतवाली के रामनगर इमिलिया निवासी प्रवीण कुमार सिंह (राहुल), उमेश निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। संवाद