सुल्तानपुर। धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल गए आरोपी अलाउद्दीन की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के निहालपुर निवासी जान मोहम्मद ने बीते 10 अगस्त की घटना बताते हुए गांव के अलाउद्दीन के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ मामूली कहासुनी पर वादी के बेटे जहीर पर बांके से जानलेवा हमला करने का आरोप है।
इस हमले में आई चोटों की वजह से जहीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जिला जज की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।