सुल्तानपुर। पैरा मेडिकल साइंस कॉलेज से एएनएम का कोर्स कराने के नाम पर छात्राओं से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी उप प्रबंधक आयुष कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई चली। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस के प्रबंधक आजम खान निवासी गंगागंज, अमेठी व काॅलेज में फीस वसूली का काम देखने वाले आवास विकास कॉलोनी निवासी विवेक श्रीवास्तव व छात्राओं को परीक्षा दिलाने के लिए ले जाने वाले आरोपी रेहान खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं।
छात्रा शिवानी तिवारी ने तीन लोगों के खिलाफ पिछली तीन दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कुड़वार कस्बे के फिरोजपुर कला निवासी योगेंद्र प्रताप तिवारी ने भी पिछली छह दिसंबर को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों मामलों की विवेचना के दौरान संस्थान के उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे लखनऊ जिले के सुशांत गोल्फ सिटी थाने के अनुजगंज निवासी आयुष कुमार तिवारी का नाम सामने में आया। आरोपी उप प्रबंधक आयुष कुमार तिवारी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।