सुल्तानपुर। सीटेट में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व बीएनएस के तहत कोतवाली नगर में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था।
अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के खरगपुर गांव निवासी आदित्य मिश्र ने सीटेट के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि आदित्य मिश्र ने गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाने के इंद्रपुर छीड़ी गांव के गौरव सिंह को 60,000 रुपये में अपनी जगह पर परीक्षा देने के लिए ठेका दिया था। 15 दिसंबर, 2024 को ओम नगर स्थित गोपाल पब्लिक स्कूल में आयोजित सीटेट के दौरान गौरव सिंह को फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के आरोप में पकड़ लिया गया था। जांच में पता चला था कि आदित्य मिश्र के स्थान पर आरोपी गौरव सिंह परीक्षा दे रहा था। प्राचार्य व केंद्राध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव ने मामले में केस दर्ज कराया था।