सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के रामनगर कोट गांव निवासी ज्वाला सिंह के खिलाफ गांव के ही वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 23 जून को जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ज्वाला सिंह ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी।
बुधवार को एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष से एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी ज्वाला सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)