सुल्तानपुर। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में हाजिर नहीं होने पर एफटीसी सीनियर डिवीजन सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस व गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।
मोतिगरपुर थाने के दियरा गांव निवासी आशा देवी के परिवाद पर कोर्ट ने 11 अगस्त 2017 को गांव के ही दयाशंकर तिवारी, उमेश तिवारी, शैलेंद्र तिवारी व हरीश तिवारी को विचारण के लिए तलब किया था। आशा देवी का आरोप है कि 15 अगस्त 2006 को आरोपियों ने उनके घर में घुसकर पुत्र अभय तिवारी को कुल्हाड़ी व डंडे से मारकर चोटें पहुंचाई थीं। आरोपियों ने तोड़फोड़ करके करीब दो हजार रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपियों के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आरोपी उमेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी गैर हाजिर चल रहे हैं। चोटिल अभय तिवारी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनकी अर्जी पर कोर्ट ने आरोपियों दयाशंकर तिवारी, शैलेंद्र तिवारी व हरीश तिवारी के खिलाफ कुर्की का नोटिस व गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।