सुल्तानपुर। विधि छात्र के पिता बालमुकुंद पांडेय की साजिशन हत्या के आरोप से जुड़े मामले में नामजद आरोपी आद्याप्रसाद व उसके पुत्र सर्वेश की तरफ से बुधवार को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई।
प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय ने अभियोजन प्रपत्रों व आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करते हुए नियमित अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है। मोतिगरपुर के सरैया भवानीपुर-बिनवन निवासी विधि छात्र आयुष पांडेय ने गत 31 जुलाई की घटना बताते हुए जयसिंहपुर कोतवाली में साजिश रचकर अपने पिता बालमुकुंद पाण्डेय की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। (संवाद)