सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में वादी ने सीओ शाहजहांपुर अमित चौरसिया व पांच अन्य पुलिसकर्मियों सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गत शुक्रवार को अर्जी दी। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी से जवाब-तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है।
अखंडनगर थाने के ब्राहिमपुर के स्थायी निवासी व कोतवाली नगर के पांचोपीरन के वर्तमान निवासी वादी अनूप कुमार ने सीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है। इसमें बताया कि 30 सितंबर 2023 को शाहजहांपुर जिले के थाना रोजा के एक गांव की रहने वाली अमृता से प्रेम विवाह किया। साथ ही सुल्तानपुर के जिला न्यायालय में वैवाहिक अनुबंध पत्र भी तैयार किया। आरोप के मुताबिक वादी व उनकी पत्नी अमृता पूर्ण रूप से बालिग थे। 12 अक्तूबर साल 2023 को उनके घर पर अचानक पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें व उनकी पत्नी को कोतवाली नगर ले आए।
आरोप है कि पुलिस ने उन्हें व उनकी पत्नी अमृता को काफी मारा-पीटा और दोनों को अलग होने के लिए काफी दबाव बनाया। वादी के मुताबिक, पुलिस वाले उसकी पत्नी अमृता के मायके वालों के इशारे पर साजिशन उसे सुल्तानपुर से सीतापुर के रास्ते शाहजहांपुर ले गए, जहां पर काफी प्रताड़ित किया।
आरोप है कि पुलिस ने अमृता के परिजनों से मिलकर 14 अक्तूबर 2023 को उनकी पत्नी की हत्या कर दी। वादी ने शाहजहांपुर के थाना रोजा के एसआई प्रांजल यादव, सीओ अमित चौरसिया सहित 16 लोगों के खिलाफ साजिश रचकर अपनी पत्नी अमृता की हत्या का आरोप लगाया है।