सुल्तानपुर। व्यवसायी रमेश मिश्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी रघुवीर सिंह (भोला) की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया।
रमेश मिश्र ने तीन जुलाई को जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि रानीगंज स्थित दुकान बंद कर घर लौटते समय उन पर हमला हुआ। कचनाव मोड़ के पास रघुवीर सिंह ने अपने अज्ञात साथियों के साथ लाठी-डंडों और लोहे के रॉड से हमला किया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। गिरफ्तारी से बचने के लिए रघुवीर सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाया। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया गया। संवाद