सुल्तानपुर। निवेश के नाम पर लोगों से करीब पांच करोड़ रुपये हड़पने के मामले में अपर जिला जज प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने आरोपी डायरेक्टर अजीत कुमार गुप्ता की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
बल्दीराय के मो. असलम व अन्य ने स्थानीय थाने में अयोध्या जिले के कुमारगंज व वर्तमान में लखनऊ निवासी आरोपी डायरेक्टर अजीत गुप्ता व रामगोपाल गुप्ता, विष्णु गुप्ता के खिलाफ वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक अनी बुलियन व आई विजन जैसी कंपनियों में निवेश के नाम पर आरोपियों ने कई लोगों से रकम जमा की और बाद में पैसे देने से इन्कार कर दिया।
अजीत गुप्ता व अन्य के खिलाफ अमेठी के कमरौली थाने में 19 अक्तूबर 2020 को शिवकुमार शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हलियापुर थाने में राजेश मिश्रा ने भी वर्ष 2021 में लाखों रुपये ठगने के आरोप में केस दर्ज कराया था। तीनों मामलों में जेल गए अजीत गुप्ता की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने हलियापुर थाने से जुड़े मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। शेष मामलों में अर्जी खारिज कर दी। संवाद