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Sultanpur News: अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व चार अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज

Fri, 25 Apr 2025 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर एक व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज करने के मामले में अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश अग्रहरि की पत्नी और अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी है।
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बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ निशा सिंह ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निगरानी अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीते दिनों एसीजेएम चतुर्थ मुक्ता त्यागी ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व चार अन्य आरोपियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
अमेठी के निवासी व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी और मोहल्ले के ही लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा (परिवाद) दायर किया है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर घनश्याम सोनी का मकान आरोपियों लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के नाम दर्ज कर दिया था।
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कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया था, पर वे हाजिर नहीं हो रहे हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के तलबी आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है जिसकी सुनवाई एडीजे चतुर्थ निशा सिंह की कोर्ट में चल रही है। बीते दिनों एसीजेएम चतुर्थ मुक्ता त्यागी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश अमेठी कोतवाल को दिया था।
पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों ने अर्जी देकर गिरफ्तारी वारंट की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी है। निगरानी अर्जी पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि तय की गई है।
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