सुल्तानपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी याची के खाते में पैसे नहीं भेजने से जुड़े अवमानना के मामले में जमानती वारंट पर चल रहे अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने शुक्रवार को सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट में नियत तिथि पर पेश होने व अन्य आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने की शर्त पर 20 हजार धनराशि के जमानतनामा और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ मार्च की तारीख तय की है।
अमेठी के बाजार शुकुल थाने के महोना पश्चिम गांव के रहने वाले याची धनंजय कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ हाइकोर्ट में सिविल अवमानना याचिका पेश की है। आरोप के मुताबिक, गत 20 मार्च 2025 को हाईकोर्ट से खाते में पैसे भेजने का आदेश दिए जाने व गत चार फरवरी को हाईकोर्ट के विशिष्ट आदेश के बाद भी डीएम संजय चौहान ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। आदेश का अनुपालन नहीं करने व लापरवाही पर उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस अब्देश कुमार चौधरी की बेंच ने डीएम अमेठी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुपालन हलफनामा पेश करने का आदेश 18 फरवरी को जारी किया था।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीएम ने सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर विधिक प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने नियत तिथि पर हाईकोर्ट में पेश होकर आदेश का अनुपालन करने पर भरोसा दिया, जिस पर उन्हें सशर्त रिहा किया गया।