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सीसीटीवी से लैस होंगे सभी स्कूली वाहन

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सुल्तानपुर। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए बनाई गई नई नियमावली में सभी स्कूली बसों को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। वाहनों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए स्कूली वाहनों में मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।
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इसके लिए तीन माह की समय सीमा तय की गई है। बुधवार को जनपद स्तरीय विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों ने इसकी समीक्षा की।
स्कूली बसों से आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन महकमे ने स्कूली बसों के संचालन के लिए नई नियमावली तय कर दी है।
बुधवार को इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी सी. इंदुमती की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
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एआरटीओ प्रवर्तन अखिलेश द्विवेदी ने नई नियमावली के प्रावधानों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने विद्यालय के प्रबंधकों/ प्राचार्यों को स्कूल की नई नियमावली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूली वाहनों को फिट रखने का संपूर्ण उत्तर दायित्व विद्यालय प्रबंधन के ऊपर है।
एआरटीओ ने बताया कि नई नियमावली के तहत प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरा एवं मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए तीन माह की समय सीमा तय की गई है।
बसों के चालकों एवं अटेंडेंट को निर्धारित वर्दी पहनना होगा। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने सभी विद्यालयों को अपने विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करने का निर्देश दिया।
समिति में विद्यालय के प्राचार्य के अलावा नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही दो अभिभावकों को शामिल करना होगा।
यह समिति एक सप्ताह के अंदर बैठक कर कार्य योजना जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समिति को भेजेगी और अपने विद्यालय के वाहनों को फिट रखने का कार्य करेगी।
डीएम ने डीआईओएस व बीएसए को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से जिले के सभी विद्यालयों को समिति का गठन करने और बैठक कराकर कार्य योजना भेजने के लिए निर्देशित करें।
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