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Sultanpur News: प्राणघातक हमले के आरोपी की जमानत मंजूर

Sun, 15 Feb 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। प्राणघातक हमला करने के आरोप से जुड़े मामले में शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में मुख्य आरोपी शिवम चौहान शिवा की जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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कोतवाली देहात थाने के मुकुंदपुर निवासी वादी विजय चौहान ने आठ जून साल 2023 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक उन्हें व उनके साथ मौजूद संतोष चौहान पर कोतवाली नगर के करौंदिया भट्ठा निवासी आरोपी शिवम चौहान शिवा ने अपने 15 -16 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। पुलिस ने शिवम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया। मामले में हमले के आरोपी शिवम की जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत खारिज किए जाने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने वादी के आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए अर्जी स्वीकार कर लिया है। (संवाद)
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