सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के लिए तीन अगस्त की तिथि नियत की है। मामला अखंड नगर थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता राजेश द्विवेदी के मुताबिक अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का 15 मार्च 2016 को गांव के ही आरोपी इंद्रेश यादव ने अपहरण कर लिया था। घटना के समय किशोरी के पिता व अन्य परिजन खेत गए थे। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
किशोरी के मिल जाने पर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराकर मामले में दुष्कर्म के अभियोग की बढ़ोतरी कर दी थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी इंद्रेश यादव को दाेषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।