सुल्तानपुर। सराफा व्यवसायी के शोरूम में हुई डकैती से जुड़े गैंगस्टर केस में मंगलवार को आरोपी विवेक सिंह की तरफ से सफाई साक्ष्य नहीं पेश किया गया। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने आरोपी को सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर निवासी आरोपी विपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव,अरबाज, फुरकान के खिलाफ कोतवाली नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी ने एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया गया है और लगातार तेजी से ट्रायल चल रहा है। इस मामले में सफाई साक्ष्य की कार्यवाही लंबित है।
आरोपी अरबाज व फुरकान ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने सरकार पक्ष से जवाब मांगते हुए मामले के सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक दोनों आरोपियों के खिलाफ लंबित ट्रायल पर रोक लगा दी है। शेष आरोपियों के खिलाफ ट्रायल स्पेशल कोर्ट में लंबित है।