सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में एक ही आरोपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अदालत ने लगातार दो बार अपराध करने वाले आरोपी राहुल शुक्ल को दोनों मामलों में अपहरण व धमकी के अपराध में दोषी करार दिया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट की धारा में बरी कर दिया है।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के एक गांव के रहने वाली पीड़िता की मां ने आठ दिसंबर 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के ही एक गांव के रहने वाले आरोपी राहुल शुक्ल के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, वादिनी ने दूसरी बार 25 जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आरोपी राहुल शुक्ल के ही खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दोनों मामलों का विचारण पाॅक्सो कोर्ट में चला।
कोर्ट ने आरोपी राहुल शुक्ल को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट की धारा में बरी कर दिया है, जबकि एक मामले में अपहरण एवं दूसरे मामले में अपहरण व धमकी का दोषी माना है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है।