सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी दिलीप निषाद को साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के आरोप में बरी कर दिया है, जबकि हमले व धमकी सहित अपराध में दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। मोतिगरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी (16) की मां ने छह फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री घटना के समय खेत के लिए निकली थी। स्थानीय थाने के रहने वाले आरोपी दिलीप निषाद ने उसके साथ छेड़छाड़ व पीटा था।
आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। कोर्ट ने साबित पाए अपराध में सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है। (संवाद)