आरोपी काजिम हुसैन को कोर्ट में पेश करने ले जाती पुलिस। स्रोत-पुलिस
सुल्तानपुर। अधिवक्ता से बदसलूकी व लूट करने के आरोपी अवैध टैक्सी स्टैंड संचालक काजिम हुसैन को कोतवाली नगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। प्रभारी सीजेएम शुभम वर्मा ने मामले में आरोपी काजिम हुसैन की रिमांड स्वीकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता समर बहादुर सिंह ने 25 नवंबर की घटना बताते हुए पिछले सोमवार शाम कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, वे अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। अमहट चौराहे के पास आरोपी काजिम हुसैन ने खुद को टैक्सी स्टैंड का ठेकेदार बताते हुए उनसे 200 रुपये की मांग की। अधिवक्ता ने परिचय दिया तो वह अभद्रता करने लगा। किसी तरह वादी अधिवक्ता अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ की तरफ जाने लगे तो ठेकेदार काजिम हुसैन अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ कार से पीछा कर सहाबागंज के पास ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। उनके मुताबिक, आरोपी उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। उनकी जेब से 10 हजार रुपये भी छीन लिए। 30 नवंबर को वे रिश्तेदार के वैवाहिक कार्यक्रम से लौटे तो कोतवाली में सूचना दी। साथ ही बार अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह व महासचिव दिनेश कुमार दूबे से भी बात की।
बार अध्यक्ष व महासचिव ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। पुलिस ने सोमवार देर शाम आरोपी काजिम व उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 24 घंटे में मंगलवार शाम करीब पांच बजे आरोपी काजिम हुसैन को पंचरास्ता रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी काजिम से उसके तीन अज्ञात साथियों के बारे में भी पूछताछ की।
पुलिस ने विवाद की आशंका को देखते हुए देर शाम आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। रिमांड पेश करते वक्त नगर कोतवाल धीरज कुमार व बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। प्रभारी सीजेएम शुभम वर्मा ने आरोपी टैक्सी स्टैंड संचालक को जेल भेजने का आदेश दिया है।