सुल्तानपुर। अपहरण के आरोपी धर्मेंद्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। आरोपी धर्मेंद्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
बंधुआकला थाने के एक गांव की किशोरी का 27 जून 2021 को अपहरण हो गया था। किशोरी की मां ने बंधुआकला थाने के तुराबखानी पयागीपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए, जिन्होंने कोर्ट में विरोधाभासी गवाही दी। इसी कारण साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।
सीएम को भेजा मांगपत्र
सुल्तानपुर। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय ने अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या की निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, एक आश्रित को सरकारी नौकरी व परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग भी की। (संवाद)