सुल्तानपुर। पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकालने के आरोप से जुड़े मामले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। रविवार को सामने आए आदेश में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए कमरौली के थाना प्रभारी को आदेशित किया है।
अमेठी जिले के कमरौली क्षेत्र के जाफरगंज की रहने वाली साइमा बानो के आरोप के मुताबिक उनकी शादी 12 नवंबर 2021 को क्षेत्र के सिंदुरवा गांव के अरशद के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र भी है। आरोप के मुताबिक उनके पति व अन्य ससुरालीजन उनको प्रताड़ित करते थे।
13 अगस्त को आरोपी उनके पिता के नाम सड़क के किनारे की जमीन व एसयूवी अपने नाम करने के लिए दबाव बनाने लगे। वादी के अनुसार ससुरालीजनों ने मांग न पूरी होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद घर से निकाल दिया था।
पुलिस से शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने पर पीड़ित महिला ने अदालत की शरण ली थी। अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने व जांच करने का आदेश दिया है।