सुल्तानपुर। दलित पर जानलेवा हमला करने के मामले में स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि नहीं अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जगदीशपुर थाने के बिछौली गांव निवासी दलित दिलीप कुमार चार सितंबर 2007 को मुसाफिरखाना से कंजास गांव में स्थित रिश्तेदार के यहां जा रहा था। रास्ते में स्थित कादूनाला के पास गांव के ही प्रेमचंद्र मौर्य ने दिलीप कुमार को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में चोटिल दिलीप कुमार की तहरीर पर अभियुक्त प्रेमचंद्र मौर्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश पीके श्रीवास्तव ने अभियुक्त प्रेमचंद्र मौर्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।