16 नर्सिंग होम का लाइसेंस निलंबित
गौरीगंज। स्वास्थ्य विभाग को निर्धारित प्रारूप पर सूचना नहीं देने वाले 16 नर्सिंग होम का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएमओ ने उन्हें नोटिस जारी कर सात दिन में सूचना मांगी है। सीएमओ की कार्रवाई से नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा है।
शासन ने पिछले दिनों सीएमओ को पत्र भेजकर जिले में संचालित निजी अस्पताल/नर्सिंग होम में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016, तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (संशोधित) नियम 2018 के प्रावधानों एवं शर्तों का अनुपालन कराते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी थी। शासन के निर्देश पर सीएमओ डॉ. आरएम श्रीवास्तव ने जिले में संचालित 41 निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम संचालकों से सूचना मांगी।
तय समय के बाद भी 16 नर्सिंग होम संचालकों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर सीएमओ ने उनके लाइसेंस निलंबित करते हुए सात दिन में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।