रंगदारी मांगने के आरोपियों
को कोर्ट से नहीं मिली राहत
क्रासर
मोबाइल शॉप के दुकानदार से मांगी थी 50 हजार रुपये रंगदारी
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। मोबाइल शॉप के दुकानदार से 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने के मामले मेें जेल में निरुद्ध दो आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। बुधवार को जिला जज प्रमोद कुमार ने अपराध गंभीर मानते हुए दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के भदैंया गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी प्रवीण कुमार प्रजापति की कादीपुर कस्बे में मोबाइल शॉप है। बीते 21 जुलाई को प्रवीण से फोन करके 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कादीपुर कोतवाली के सराय कल्याण मोहम्मदाबाद गांव निवासी शिवम सिंह, रामपुर खुर्द निवासी राहुल मौर्य और आरोपी मनीष यादव को आरोपी बनाया था। जिला जज प्रमेाद कुमार ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जेल में निरुद्ध आरोपियों शिवम सिंह व राहुल मौर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीसरे आरोपी मनीष यादव की जमानत अर्जी बीते एक सितंबर को सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई थी।