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महेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज

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महेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड
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के आरोपी को जमानत नहीं

क्रासर
गोसाईगंज थाने के बरुई गांव से जुड़ा मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। महेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज प्रमोद कुमार ने खारिज कर दी। मामला गोसाईगंज थाने के बरुई गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी प्रसिद्ध नरायन सिंह का पैतृक संपत्ति को लेकर उनके भाई अमरपाल सिंह से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर 13 जून 2015 को प्रसिद्ध नरायन सिंह के पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह की क्षेत्र के बड़ागांव मठा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों अमरपाल सिंह, उग्रसेन सिंह, विनय सिंह व प्रदीप सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जेल में निरुद्ध आरोपी प्रदीप सिंह की जमानत अर्जी पर जिला जज प्रमोद कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल सुकदेव यादव व अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि आरोपी हत्याकांड में नामजद है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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