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फर्जी दस्तावेजों पर पाई
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नौकरी, दर्ज होगा मुकदमा

अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी हथियाना आरोपी को महंगा पड़ गया है। एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर विवेचना करने का आदेश पुलिस को दिया है। मामला बल्दीराय थाने के सोरांव गांव से जुड़ा है। गांव निवासी छोटेलाल ने गांव के ही मिहीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मिहीलाल ने धोखाधड़ी करके प्राइमरी पाठशाला दक्खिनगांव से प्रधान अध्यापक संतराम मिश्र के हस्ताक्षर से 16 अगस्त 1987 को प्रस्थान प्रमाण पत्र तैयार कराया था। इसमें उसकी जन्म तिथि दो नवंबर 1958 दर्ज की गई है जबकि प्रधानाध्यापक संतराम मिश्र 30 जून 1986 को ही सेवानिवृत्त हो गए थे। आरोप है कि फर्जी व कूटरचित अभिलेख के सहारे मिहीलाल ने नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में स्वीपर की नौकरी हथिया ली थी। वादी छोटेलाल के अधिवक्ता रिजवान अहमद ने बताया कि एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मिहीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्जकर विवेचना करने का आदेश एसओ बल्दीराय को दिया है।
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आबकारी टीम ने बरामद की 100 लीटर शराब
सुल्तानपुर। आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को छापेमारी करके अवैध शराब के अड्डों को नष्ट कराया। आबकारी इंस्पेक्टर सुरेशचंद्र मिश्र की अगुवाई में गई टीम ने गोसाईगंज थाने के मौहाड़ा, बसौढ़ी गांव में छापा मारकर 60 लीटर शराब व तीन क्विंटल लहन बरामद किया। अवैध शराब बनाने के आरोप में छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर संतोष सिंह की अगुवाई में टीम ने कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के बनकेगांव, जलालपुर और चांदा थाने के तमरसेपुर गांव में छापा मारकर 40 लीटर शराब व दो क्विंटल लहन बरामद किया है। शराब बनाने के आरोप में छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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