सुल्तानपुर। हिमांशु सिंह हत्याकांड में फरार चल रही 25 हजार की इनामी आरोपी ने शुक्रवार को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम हरीश कुमार ने आरोपी को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
शहर के मोहल्ला शिवाजीनगर निवासी हिमांशु सिंह तीन दिसंबर को अपने घर से निकला था। उसने परिवारीजनों को बताया था कि शास्त्रीनगर मोहल्ले की निवासी प्रतिभा उपाध्याय की पुत्री सेजल मिश्र ने फोन करके बुलाया है। वापस नहीं आने पर परिवारीजनों से हिमांशु की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।
पांच दिसंबर को पुलिस ने हिमांशु के भाई शिवेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर आरोपी प्रतिभा उपाध्याय व उसकी पुत्री सेजल मिश्र के खिलाफ अपहरण का केस कोतवाली नगर में दर्ज किया था। शिवेंद्र ने भाई हिमांशु की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी।
आरोप है कि चार दिसंबर को आरोपियों ने हिमांशु की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बाराबंकी जिले के लोनीकटरा इलाके में फेंक दिया था। पुलिस ने इस घटना में प्रकाश में आए प्रतिभा उपाध्याय के पति प्रदीप मिश्र, मो. वाहिद व गुफरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में नामजद प्रतिभा उपाध्याय व उसकी पुत्री सेजल मिश्रा फरार चल रही थी।
शुक्रवार को अधिवक्ता जितेंद्रनाथ मिश्र के माध्यम से आरोपी प्रतिभा उपाध्याय ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम हरीश कुमार ने आरोपी को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी प्रतिभा उपाध्याय की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
कई पेशी से पुलिस नहीं भेज रही रिपोर्ट
आरोपी प्रतिभा ने सरेंडर करने के लिए 16 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर सीजेएम हरीश कुमार ने कोतवाली नगर पुलिस ने रिपोर्ट तलब की थी। अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन पेशी नियत की गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी।
चार जनवरी को बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र नाथ मिश्र ने कोर्ट में अर्जी देकर कोतवाल को तलब करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जान-बूझकर रिपोर्ट नहीं भेज रही है। शुक्रवार को पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद आरोपी ने सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली।