अशफाक हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम गिरफ्तार
गौरीगंज। जगदीशपुर कस्बे में चार दिन पूर्व हुई युवक की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम को पुलिस टीम ने शनिवार सुबह पीपरपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पूर्व ही एसपी ने राजेश विक्रम, उसके भाई राकेश विक्रम व वंशराज पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है।
जगदीशपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कलां निवासी अशफाक की गत 30 जनवरी को दिनदहाड़े बम व गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। अशफाक के पिता अंसार की तहरीर पर पुलिस ने गांव रामशाला थाना मोहनगंज निवासी सतीश कुमार उर्फ सतई, लालीपुर थाना जगदीशपुर निवासी वंशराज यादव, थाना इकमा जिला छपरा, बिहार निवासी अमित चौबे व दो अज्ञात पर हत्या करने व गूंगेमऊ, जगदीशपुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह व उसके बड़े भाई राकेश विक्रम पर हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज किया था।
आरोपियों में शामिल अमित चौबे व एक अन्य को जहां पब्लिक ने पकड़ कर पिटाई करने के बाद पुलिस को दे दिया था, वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए सात टीमें सक्रिय होने के बावजूद कोई पकड़ा नहीं गया। इस पर गत एक फरवरी को एसपी कुंतल किशोर ने राजेश विक्रम व राकेश विक्रम के साथ ही वंशराज यादव की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। शनिवार सुबह एक सूचना पर एएसपी बीसी दुबे की अगुवाई में पुलिस टीमों ने दुर्गापुर चौराहे पर एसयूवी सवार राजेश विक्रम को घेरकर दबोच लिया।
गिरफ्तारी के बाद राजेश विक्रम को पीपरपुर थाने लाया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने राजेश को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया। प्रभारी सीजेएम/एसीजेएम द्वितीय प्रभानाथ त्रिपाठी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। एएसपी ने बताया कि घटना में फरार चल रहे अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम
एएसपी ने बताया कि जिस मुखबिर ने राजेश विक्रम को पकड़वाने की सूचना दी है उसे घोषित इनाम की रकम दी जाएगी। यह भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से मुखबिर का नाम व पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
विशेष सुरक्षा व चिकित्सा उपलब्ध कराने का आदेश
सुल्तानपुर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर जान का खतरा बताते हुए विशेष सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। कहा कि पूर्व प्रमुख के ऊपर वर्ष 2015 में जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें जेल में रहने के दौरान और पेशी पर आते-जाते समय खतरा है। एक अन्य प्रार्थनापत्र देकर राजेश को हार्ट का मरीज बताते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। प्रभारी सीजेएम ने पूर्व प्रमुख को विशेष सुरक्षा व्यवस्था दिलाने और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है। पूर्व प्रमुख को कोर्ट में पेश करने के दौरान उनके कई समर्थक मौजूद रहे।