सुल्तानपुर। आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 80 फीसदी राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले की मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही आठ वर्षीय बच्ची नौ जुलाई 2018 को गांव की एक दुकान पर सामान खरीदने गई थी। आरोपी ने बच्ची को चाकू के बल पर अगवाकर पास स्थित झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के नाना ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में गांव के ही गनेश सरोज को मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी गनेश सरोज को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए आठ जून की तिथि नियत की थी।
बृहस्पतिवार को पुलिस ने दुष्कर्मी गनेश सरोज को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया जहां अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।