सुल्तानपुर। करीब दो वर्ष पूर्व आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है।
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की आठ वर्षीय बालिका 27 दिसंबर 2021 को बाग में लकड़ी बीनने गई थी। उसको आरोपी विशाल फुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी विशाल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त विशाल को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।