सुल्तानपुर। आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक बाजार शुकुल थाने के एक गांव की अनुसूचित जाति की आठ वर्षीय बालिका के साथ आठ फरवरी 2022 को रवींद्र यादव ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में उसके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट पेश किए गए। सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी रवींद्र यादव को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।